अलीगढ़ वाली सास बन पाएगी दामाद की 'दुल्हन'

अलीगढ़ वाली सास बन पाएगी दामाद की 'दुल्हन'

अलीगढ़ सास दामाद न्यूज़: वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र सिंह चौहान और नीरज गुप्ता का कहना है कि भारत में, यदि कोई पत्नी व्यभिचार (विवाहित व्यक्ति का अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना) में शामिल है और पति के घर से आभूषण और नकदी की चोरी करती है, तो मामले के तथ्यों के आधार पर कई कानून लागू हो सकते हैं. 

लीगढ़ की चर्चा देश भर में हो रही है. हर कोई सास के दामाद संग भाग जाने की चर्चा कर रहा है. दोनों के घरवालों ने खूब समझाया. मिन्नतें कीं, मगर वे नहीं माने. दो दिन की काउंसलिंग का कोई नतीजा नहीं निकला. अब नया संसार बसाने के लिए सास अपने दामाद संग चली गई है. दोनों कोर्ट मैरिज करने की बात कह रहे हैं. उधर, दामाद के पिता ने तो बेटे से नाता तोड़ लिया है. मगर सास के पति ने ऐसा पेच फंसा दिया है कि दोनों के प्यार में अब कानूनी दीवार खड़ी हो सकती है. क्या शादीशुदा सास दामाद के साथ कोर्ट मैरिज कर सकती है? पति ने ऐसा क्या पेच फंसाया है कि अभी तक दोनों के लिए लव स्टोरी की फिलिंग लग रही इस लव स्टोरी में नया ट्विस्ट आ सकता है, 

मडराक थाना क्षेत्र के मोहनपुरा गांव में 6 अप्रैल को एक महिला अपनी बेटी के मंगेतर के साथ रफूचक्कर हो गई. लड़की शादी के सपने संजो रही थी, मगर अचानक शादी से 10 दिन पहले उसकी मां अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई. रंग में भंग पड़ चुका था. शादी वाले दिन अचानक 16 अप्रैल को भागे हुए सास सपना और दामाद राहुल खुद ही अलीगढ़ के दादों थाने में हाज़िर हो गए. राहुल ने बताया कि अलीगढ़ से भागकर दोनों कासगंज, बरेली, फिर बिहार के मुजफ्फरपुर तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही मोबाइल ऑन किया. सोशल मीडिया पर खुद की फोटो और खबरें देख चौंक गए. फिर फैसला लिया कि अब वापस चला जाए. दोनों ने किराए की गाड़ी पकड़ी और थाने आ पहुंचे. सपना ने बताया कि बेटी की शादी तय होने के बाद राहुल से उसकी फोन पर लंबी-लंबी बातें होने लगीं. उसका पति शराब पीकर लगभग रोज मारपीट करता था. इसके कार वो मानसिक रूप से परेशान रहती थी. ऐसे में राहुल उसका सहारा बना. शादी से पहले उसने घर से 3.5 लाख रुपये नकद और 5 लाख के जेवर पैक किए और राहुल के साथ निकल ली. सास ने कहा, "हर दिन ताना मिलता था, गाली सुननी पड़ती थी… कहते थे तू दामाद के साथ ही भाग जा, तो मैं सच में भाग गई…"

मनोहरपुर गांव की रहने वाली सपना देवी ने पुलिस के सामने ये भी बताया कि उसके 25 साल के भावी दामाद से संबंध कुछ दिनों के नहीं, बल्कि वह राहुल के साथ पूरी जिंदगी रहेगी. राहुल भी अपनी सास की हां में हां भरता दिखा और कहा कि दोनों एक-दूसरे से अब शादी करना चाहते हैं. दोनों के बीच नजदीकी तब पैदा हुई, जब सपना देवी की बेटी के साथ राहुल का रिश्ता जुड़ा और परिवार ने राहुल को एक मोबाइल फोन दिया, ताकि दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे को समझ सकें. इसी बीच उसकी सास से बात हुई और दोनों करीब आ गए. राहुल ने बताया कि उसने ये कदम सपना की हालत को देखकर उठाया, क्योंकि सपना ने बताया कि उसका परिवार उसे परेशान कर रहा है और वह आत्महत्या के बारे में भी सोच रही थी. मैं उसकी मदद करना चाहता था. अब हम इतने करीब आ चुके हैं कि शादी करना चाहते हैं.

राहुल के पिता ने क्या कहा

राहुल के पिता ने कहा कि होली से पहले सास सपना देवी मेरे बेटे को देखने आई थी. राहुल बीमार था. उस समय वह दो ताबीज कमर और हाथ में बांधकर गई थी. सपना देवी उस समय पांच दिन हमारे घर पर रुकी थी. ये पूरा मामला वशीकरण का है. नहीं तो आप ही सोचिए 18 साल की लड़की से शादी हो रही है, सब कुछ अच्छा है तो वह अपने से इतनी बड़ी सास को लेकर क्यों भागेगा? मेरा लड़का इतना सीधा सच्चा है, तिलक लगाता है, सबको प्रणाम करता है. उस महिला ने तंत्र-मंत्र के जरिए राहुल को वश में कर लिया है. उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया है. राहुल अब अपने परिवार से भी कट गया और शादी से पीछे हट रहा है. पिता ने ये भी कहा कि बेटे ने जो किया उससे समाज में मान-सम्मान खराब हुआ है. अब बेटे को वे अपने साथ नहीं रखना चाहते और संपत्ति से भी बेदखल कर देंगे. बस बेटा जो जेवर और नकदी लेकर गया है उसे लौटा दे.

सपना के पति ने क्या कहा

सपना के पति जितेंद्र का कहना है कि वह उनके लिए मर गई है. उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते. बस पुलिस ने इतनी गुहार है कि साढ़े तीन लाख रुपये और साढ़े पांच लाख के जेवर लौटा दे. पति ने ये भी बताया कि शुरु में मेरी पत्नी और होने वाले दामाद की बात कुछ ही घंटे होती थी, लेकिन थोड़े दिनों बाद वे रात-दिन उसी में लगे रहते थे.शक भी हुआ लेकिन सोचा शादी नजदीक है, कुछ कहने का फायदा नहीं है. इसके बाद दोनों भाग गए. वहीं सपना का कहना है कि वह सिर्फ अपना मोबाइल और 200 रुपये लेकर भागी थी और कुछ नहीं लेकर गई. वहीं बेटी अनीता ने भी कहा कि उसे मां से अब कोई मतलब नहीं, लेकिन जो कैश और जेवर वह लेकर गई है वो लौटा दे.

पुलिस और परिवार हार गए तो हुई काउंसलिंग

पुलिस ने महिला को सखी वन स्टॉप सेंटर भेजा, जहां काउंसलिंग की गई, लेकिन सपना ने साफ कह दिया कि वह अपने पति जितेंद्र के साथ किसी भी हाल में नहीं रहना चाहती. इसके बाद उसे परिवार परामर्श केंद्र लाया गया, जहां अनुभवी काउंसलरों ने घंटों तक बात की, लेकिन सपना बार-बार यही दोहराती रही – ‘मैं राहुल के साथ ही जाऊंगी.' अंतत: काउंसलर भी हार मान गए. पुलिस ने भी दोनों को छोड़ दिया. मडराक थाना प्रभारी अरविंद कुमार का कहना है कि गहने और चोरी के आरोपों की जांच की जाएगी.  

सपना के पति जितेंद्र ने कहा है कि अगर उनकी पत्नी और राहुल साढ़े तीन लाख रुपये नकद और साढ़े पांच लाख के जेवरात वापस नहीं देते तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगे.साफ है कि सपना के पति गहने और कैश नहीं मिलने पर पत्नी और राहुल को चैन से नहीं जीने देंगे. आइए दो दिग्गज वकीलों से जानते हैं कि जितेंद्र सपना पर क्या-क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं.

वरिष्ठ वकीलों ने बताया क्या है कानूनी अड़चन

वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र सिंह चौहान और नीरज गुप्ता का कहना है कि भारत में, यदि कोई पत्नी व्यभिचार (विवाहित व्यक्ति का अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना) में शामिल है और पति के घर से आभूषण और नकदी की चोरी करती है, तो मामले के तथ्यों के आधार पर कई कानून लागू हो सकते हैं. 

1. व्यभिचार

जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, व्यभिचार अब भारत में एक आपराधिक अपराध नहीं है. वर्तमान स्थिति: व्यभिचार अब आईपीसी की धारा 497 के तहत दंडनीय नहीं है. हालांकि, यह अभी भी तलाक का आधार हो सकता है:

  • हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 - धारा 13(1)(i)
  • विशेष विवाह अधिनियम, 1954 - धारा 27(1)(a)
  • भारतीय तलाक अधिनियम (ईसाइयों के लिए) - धारा 10
  • मुस्लिम कानून - व्यभिचार व्यक्तिगत कानूनों के तहत तलाक के लिए एक वैध आधार है.

2. आभूषण और नकदी की चोरी

यदि पत्नी ने आभूषण और नकदी चुराई है, तो निम्नलिखित प्रावधान लागू हो सकते हैं:

आईपीसी धारा 378 - चोरी
 चोरी को बिना सहमति के किसी की चल संपत्ति को बेईमानी से लेना परिभाषित करता है.
• यदि आभूषण या नकदी पति या उसके परिवार की है और बिना सहमति के ली गई है, तो यह लागू है.

आईपीसी धारा 405 और 406 - आपराधिक विश्वासघात
 यदि पत्नी को आभूषण/नकदी सौंपी गई थी और फिर उसने उसका दुरुपयोग किया.
• धारा 406 सजा से संबंधित है, जिसमें कारावास भी शामिल हो सकता है.

महत्वपूर्ण: घरेलू चोरी (जैसे, पति-पत्नी के बीच चोरी) के मामले में भारतीय अदालतें सतर्क रहती हैं, इसलिए यह स्पष्ट रूप से साबित होना चाहिए कि:
 बेईमानी का इरादा था.
• सामान केवल पति या उसके परिवार का था.
• पहुंच/उपयोग के लिए कोई सहमति या अधिकार नहीं था.

3. शिकायत दर्ज करना

 स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जा सकती है.
• साक्ष्य (जैसे सीसीटीवी, बैंक निकासी, गवाह की गवाही) इकट्ठा करना उचित है.
• यदि लागू हो तो आप चोरी की गई संपत्ति की वसूली के लिए सिविल केस दायर करने पर भी विचार कर सकते हैं.

4. तलाक की कार्यवाही

यदि आप अलगाव/तलाक पर विचार कर रहे हैं:
 हिंदू विवाह अधिनियम या अपने संबंधित व्यक्तिगत कानून के तहत मामला दर्ज करें.
• व्यभिचार और क्रूरता (वित्तीय कदाचार सहित) को आधार के रूप में उद्धृत किया जा सकता है.